Article 370 & Article 35 A Kya Hai Ke Bare Me In Hindi PDF

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Article 370 & Article 35 A Kya Hai Ke Bare Me In Hindi PDF

केंद्र सरकार ने आज राष्‍ट्रपति के आदेश से जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य का विशेष दर्जा छीनते हुए धारा 370 को हटा दिया है.गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने आज राज्‍यसभा में जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) पर बड़ा बयान देते हुए राज्‍य से धारा 370 हटाने (Article 370) का ऐलान किया. इसी के साथ उन्होंने कहा कि धारा 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा

Article 370 Kya Hai धारा 370 क्या है :

  • इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती.
  • इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्‍त करने का अधिकार नहीं है.
  • जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती है
  • भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है.
  • जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग है. वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं है.
  • इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है. यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते.
  • भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती|
  • जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है|
  • भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं.
  • जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी. इसके विपरीत अगर वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी.
  •  धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते हैं.
  • कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है.
  • कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है.
  • धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है.

अनुच्छेद 35-A Article 35 A KYa Hai –

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35-A जम्म-कश्मीर राज्य से सम्बंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू-कश्मीर विधानसभा को “स्थायी निवासी” के बारे में निर्णय लेने की शक्ति दी गयी है। उन स्थायी निवासियों को सार्वजनिक सेक्टर में नौकरी, जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने की सुविधा तथा अन्य लाभ मिलते हैं। जो व्यक्ति जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है, वह जम्मू-कश्मीर में सम्पति नहीं खरीद सकता और न ही व जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए योग्य है।

Article 370 और Article 35 A हटने के बाद ये होंगे बदलाव –

                      पहले                             अब 
जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं
दोहरी नागरिकता एकल नागरिकता
जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा तिरंगा
आर्टिकल 356 लागू नहीं (राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता) आर्टिकल 356 लागू
आर्टिकल 360 लागू नहीं ( आर्थिक आपातकाल ) आर्टिकल 360 लागू नहीं ( आर्थिक आपातकाल )
अल्पसंख्यक को कोई आरक्षण नहीं अल्पसंख्यक आरक्षण के योग्य
दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते
RTI लागू नहीं RTI लागू
विधान सभा का कार्यकाल 6 साल के लिए केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल पांच साल

 

  • अभी हाल ही में से किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया ?
  1. जम्मू कश्मीर 
  2. सिक्किम
  3. पश्चिम बंगाल
  4. राजस्थान
  • जम्मू कश्मीर से धारा 370 के साथ साथ कौन से धारा हटा ली गयी ?
  1. धारा 37
  2. धारा 36
  3. धारा 35
  4. धारा 39
  • जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 कौन सा खंड लागू रहेगा ?
  1. खंड 3
  2. खंड 2
  3. खंड 1
  4. खंड 5
  • केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ निम्न से कौन केन्द्रशासित प्रदेश बना ?
  1. पुलवामा
  2. लेह
  3. लद्दाख 
  4. बालाकोट
  • केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा ?
  1. 7 Years
  2. 5 Years 
  3. 6 Years
  4. 3 Years
  • केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में शासक होंगे ?
  1. राष्ट्रपति
  2. राज्यपाल
  3. उपराज्यपाल 
  4. इनमे से कोई नहीं
  • अब कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ?
  1. 7
  2. 5
  3. 6
  4. 9

धारा 370 को कब लागू किया गया था ?

  1. 26 जनवरी 1957
  2. 26 जनवरी 1950
  3. 26 जनवरी 1949
  4. 26 जनवरी 1951

धारा 370 को हटाने की मंजूरी किसने दी ?

  • राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 
  • प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी
  • गृहमंत्री अमित शाह
  • रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ निम्न में से कौन केन्द्रशासित प्रदेश बना ?

  1. लद्दाख 
  2. बालाकोट
  3. पठानकोट
  4. लेह

वर्तमान में भारत में कितने राज्य है ?

  1. 28 राज्य और 9 केन्द्रशासित प्रदेश 
  2. 27 राज्य और 9 केन्द्रशासित प्रदेश
  3. 29 राज्य और 8 केन्द्रशासित प्रदेश
  4. 30 राज्य और 7 केन्द्रशासित प्रदेश

धारा 370 हटाने का प्रस्ताव किस सभा में पेश किया गया ?

  1. लोकसभा
  2. राज्यसभा 
  3. विधानसभा
  4. इनमे से कोई नहीं

For PDF :

The Constitution (Application to Jammu and Kashmir Order, 2019

The Constitution (Application to Jammu and Kashmir Order, 2019

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2019

G.S.R .551(E).— the following Order made by the President is published for general information:-

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDER, 2019

C.O. 272

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019.

(2) It shall come into force at once, and shall thereupon supersede the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 as amended from time to time.

2. All the provisions of the Constitution, as amended from time to time, shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir and the exceptions and modifications subject to which they shall so apply shall be as follows:—

To article 367, there shall be added the following clause, namely:—

“(4) For the purposes of this Constitution as it applies in relation to the State of Jammu and Kashmir—

(a) references to this Constitution or to the provisions thereof shall be construed as references to the Constitution or the provisions thereof as applied in relation to the said State;

(b) references to the person for the time being recognized by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office, shall be construed as references to the Governor of Jammu and Kashmir;

(c) references to the Government of the said State shall be construed as including references to the Governor of Jammu and Kashmir acting on the advice of his Council of Ministers; and

(d) in proviso to clause (3) of article 370 of this Constitution, the expression “Constituent Assembly of the State referred to in clause (2)” shall read “Legislative Assembly of the State”.”

RAM NATH KOVIND,
President.
[F. No. 19(2)/20 19-Leg. 1]
Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.

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